सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग एक रेप पीड़ित महिला को अपने बच्चे को जन्म देने की इजाजत दे दी है। चीफ जस्टिस के. जी. बालकृष्णन और जस्टिस पी. सदाशिवम की बेंच ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। यह महिला चंडीगढ़ के एक केयर होम में रेप का शिकार हुई थी, जिसके बद यह प्रेगनंट हो गई थी। इसे 19 महीने की प्रेगनंसी है। सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि महिला को बच्चे को जन्म देने की इजाजत न मिले, क्योंकि बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। उधर महिला के वकील उसके इजाजत दिए जाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट इस महिला को लेकर काफी चिंतित थी, क्योंकि यह महिला अनाथ है और उसे कोई सामाजिक समर्थन प्राप्त नहीं है। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया है कि इस महिला और उसके बच्चे की देखभाल करे।