Thursday, August 6, 2009

मुंबई ब्लास्ट मामले में सजा 6 को

मुंबई में 2003 में हुए जावेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट मामले में शामिल तीन आरोपियों को आज यानी 6 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। मुंबई की स्पेशल पोटा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जावेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए दो धमाकों का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अशरफ अंसारी, हनीफ सैयद और हनीफ की बीबी फहमीदा सैयद को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने इन्ही तीनों को 25 अगस्त 2003 को जावेरी बाजार और गेटवे ऑफ इंडिया पर हुए दो जबर्दस्त धमाके को अंजाम देने के लिए दोषी पाया। इन धमाकों में 54 लोगों की मौत हो गई थी और 180 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।