राजस्थान राज्य के राजसमन्द जिले के नाथद्वारा मंदिर मंडल संपत्ति विवाद को लेकर चल रहे एक मामले में सिविल न्यायालय (वरिष्ठ खण्ड) ने नाथद्वारा मंदिर मंडल के पूर्व सीईओ आर. सी. गुप्ता को एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है ।प्रकरण के अनुसार, मुंबई निवासी मनोहरलाल पिता द्वाराकादास सोनपार ने 2002 में मुकदमा दायर किया जिसमें विपक्षी द्वारा मंदिर के भीतर स्थित संपति में किए जा रहे परिवर्तन को रोकने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई । न्यायालय ने 203 में उक्त संपत्ति से छेड़छाड़ नहीं करने को लेकर अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए थे । आदेश के बावजूद विपक्षी ने उक्त संपत्ति में परिवर्तन कर नाल निर्माण करा दिया तथा संपत्ति (हाल) में स्थित स्नानागार की दीवार तुड़वा दी ।इस प्रकरण में सिविल न्यायाधीश अनिल कौशिक ने विपक्षी (गुप्ता) को दोषी पाए जाने तथा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर एक माह के सिविल कारावास तथा निर्वाह भत्ता व तलबाना पेश होने पर सिविल जेल की सजा सुनाई