Monday, May 4, 2009

रेप के मामले में किसी महिला पर मुकदमा नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि रेप के मामले में किसी महिला पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि किसी दूसरी महिला से रेप की उसकी मंशा नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में एक महिला को बरी किये जाने को राजस्थान सरकार की ओर से चुनौती दिये जाने पर यह बात कही। अदालत ने कहा कि किसी महिला की ऐसी कोई मंशा नहीं होती, इसलिए इस अपराध के लिए उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आईपीसी की धारा 376 की व्याख्या करते हुए जस्टिस अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली की बेंच ने कहा कि कानून चूंकि रेप और किसी पुरुष के दंड को परिभाषित करता है, इसिलए यह महिला के खिलाफ लागू नहीं हो सकता। धारा 376 बलात्कारियों को दंडित करने का प्रावधान करती है। कोर्ट ने कहा कि गैंग रेप आईपीसी की धारा 376 (2)जैसे मामलों में लागू धारा 34 (मंशा) किसी महिला पर नहीं लगाई जा सकती क्योंकि किसी दूसरी महिला का बलात्कार करने की स्वाभाविक तौर पर उसकी कोई मंशा नहीं होगी।