देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चैन्नई समेत देश के कुछ भागों में 20 सितंबर से नंबर पोर्टिबिलिटी सर्विस लागू हो जाएगी। यानी आप बिना नंबर बदले मोबाइल ऑपरेटर बदल सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (डॉट) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात (जोन 1) और कोलकाता, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक (जोन 2) में 20 सितंबर 2009 तक यह सर्विस लागू हो जानी है। देश के बाकी हिस्सों में यह 20 मार्च 2010 से लागू होगी। मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी लागू करने के लिए जोन 1 में सिनिवर्स टेक्नॉलजीज और जोन 2 में एमएनपी इंटरकनेक्शन को लाइसेंस मिला है। डॉट का कहना है कि इस सिलसिले में लिए जाने वाले शुल्क के बारे में फैसला ट्राई करेगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नंबर पोर्टेबिलिटी चार्ज 300 रुपये कम होगा और सर्विस प्रोवाइडर को बदलने में ज्यादा से ज्यादा दो दिनों का वक्त लगेगा। माना जा रहा है कि ट्राई ने नंबर पोर्टिलिटी का चार्ज कम रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस सुविधा का लाभ उठा सकें।