Wednesday, May 13, 2009

रेप करने वाले को उम्रकैद

12 साल की अनाथ लड़की को बेटी की तरह रखने की बात कहकर उसके साथ रेप करने वाले किशनपाल (42) को उम्रकैद सुनाई गई। अडिशनल सेशन जज गुरदीप सिंह की अदालत ने मुजरिम पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि पीड़िता के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराई जाए। पेश मामले के मुताबिक, न्यू सीमापुरी इलाके में किराए पर रहने वाला किशनपाल रिक्शा चलाता था। 17 अगस्त 2005 की शाम 12 साल की एक अनाथ लड़की को वह अपने साथ ले आया। लड़की को उसने भरोसा दिलाया कि वह उसे अपनी बेटी की तरह रखेगा। किशनपाल ने मकान मालकिन को बताया कि वह उसके चाचा की लड़की है। खाना खाने के बाद वे एक ही कमरे में सो गए। रात के वक्त किशनपाल ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। लड़की को जुबान बंद रखने की धमकी देकर अगले दिन किशनपाल रिक्शा चलाने चला गया। लड़की को सीढ़ियों पर बैठकर रोते देख मकान मालकिन ने उससे रोने की वजह पूछी, तो बच्ची ने आपबीती सुना दी। मकान मालकिन ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लड़की के बयान पर रेप और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर लिया। शाम के वक्त जब किशनपाल रिक्शा चलाकर घर पहुंचा, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने पीड़िता के अलावा अन्य गवाहों के बयान और सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद किशनपाल को आईपीसी की धारा-376 में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माना और धारा-506 के तहत तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता के नाम बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया।